फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। चार्जर चोरी के विवाद में गोली मारकर घायल कर देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने अभियुक्त समोद सिंह पुत्र शिवपाल सिंह निवासी बिल्हा थाना कम्पिल को दोषी करार देते हुए 03 वर्ष का कारावास व 70 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विगत 6 सितम्बर 2011 को थाना कम्पिल के क्षेत्र बिल्हा निवासी संतोष सिंह पुत्र श्रीपाल ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि समय करीब साढ़े पांच बजे मैं व मेरे पिता श्रीपाल अपने वाणा से जानवर बांधकर अपने घर जा रहे थे। जैसे ही गुड्डू पुत्र रामस्वरुप के घर के पास पहुंचे, तभी विनोद, समोद पुत्रगण शिवापाल सिंह व शिवपाल सिंह आये और मोबाइल चार्जर चोरी का आरोप लगाकर गाली-गलौज करने लगे। जब गाली-गलौज का विरोध किया तो वाढ़े से शिवपाल सिंह लाठी, विनोद सिंह देशी रायफल, समोद तमंचा लेकर आ गया और मेरे पिता पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। शोर शराबे की आवाज सुनकर परिजन व आसपास के लोग आ गये। गोलीबारी में मेरे पिता के पैर में गोली लग गई। जिससे वह घायल हो गये। आरोपीगण जानमाल की धमकी देकर भाग गये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोप पत्र पुलिस ने न्यायालय में दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने अभियुक्त समोद सिंह पुत्र शिवपाल सिंह निवासी बिल्हा थाना कम्पिल को दोषी करार देते हुए धारा 324 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 504 के आरोप में एक वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 25/27 के आरोप में दो वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानलेवा हमला करने के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास
