किशोर के साथ अश्लीलता करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। बालकों के साथ अपराध करने वाले आरोपी को अपर जिला विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने आसिम पुत्र हबीवुल रहमान निवासी बन्थलशाहपुर जहानगंज को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारवास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बीते आठ वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के निवासी युवक ने कोतवाली पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरा 14 वर्षीय पुत्र कस्बा कायमगंज में पुरानी गल्ला मंडी के पास ज्वैलर्स की दुकान पर काम करता था। 6 अक्टूबर 2015 को एक व्यक्ति उसकी दुकान पर आया और उस समय दुकान मालिक दुकान पर नहीं थे। वह व्यक्ति मेरे लडक़े के साथ आकर अश्लील हरकतें करने लगा। मेरे पुत्र के शोर मचाने पर वह अपनी मारुति ओमनी में जाकर बैठ गया। आसपास लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद मुझे सूचना मिली। पूछने पर उसने अपना नाम आसिम बताया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने आसिम को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास व २० हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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