फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जमीनी विवाद में नाजायज असलहों से किसान की बीते लगभग 18 वर्षो पूर्व में हुई हत्या के मामले अपर जिला जज विशेष ईसी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने रामऔतार पुत्र अमर सिंह, विनोद पुत्र रामप्रकाश, रामराहीश पुत्र हुकुम सिंह निवासीगण हकीतकतपुर कम्पिल को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर २२ नवंबर की तिथि नियत की गयी है।बीते 18 वर्षों पूर्व थाना कम्पिल क्षेत्र के निवासी सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी हकीकतपुर ने ०८ फरवरी 2005 को पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरे पिता राजेन्द्र सिंह रोजाना की तरह अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना लादकर गन्ना मील ले जा रहे थे। ट्रैक्टर को मेरे पिता चला रहे थे। मैं घोड़ी से पीछे चल रहा था। ट्रैक्टर अलियापुर वाले खड़न्जे पर आया। उस समय सुबह के लगभग ६.३० बजे का समय था। पश्चिम की तरफ से रामरतन, रामऔतार, अमर सिंह, रामरहीश, रघुनाथ, रमेश सिंह समस्त निवासीगण हकीकतपुर कम्पिल ने हमला कर दिया। मैंने आवाज लगाई पिता जी भागो। जैसे ही पिता ने ट्रैक्टर रोका उक्त लोगों ने गोलियां चला दीं और उनकी म ौके पर ही मृत्यु हो गयी। यह घटना गांव के कई लोगों ने देखी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों पक्षों में विवाद जमीन की रंजिश को लेकर उक्त घटना कारित हुई। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अखिलेश कुमार राजपूत की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने रामऔतार सिंह, विनोद, रामरहीश को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दू पर २२ नवंबर की तिथि नियत है। मुकदमा विचारण के दौरान रामरतन, रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो गयी थी।
हत्या के मामले में तीन युवकों पर दोष सिद्ध
