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हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास

 पुरानी रंजिश के चलते घटना को दिया गया था अंजाम
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अवैध असलाह से गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने संजीव पुत्र विश्राम, सुरेन्द्र पुत्र रामशंकर निवासी ग्राम हुसैनपुर तराई थाना शमशाबाद को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है।
बीते पांच वर्षों पूर्व थाना शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम हुसैनपुर तराई चिलसरा निवासी रोहित कुमार पुत्र रामनरेश राजपूत ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरे भाई मोहनलाल को हमारे गांव के ही सुरेन्द्र, संजीव दिनांक ०१ मार्च 2020 को घर से फर्रुखाबाद जाने की बात कहकर बुला ले गए थे। रात लगभग ८:३० बजे हमारे पिता ने हमारे बड़े भाई मोहन लाल को इन्हीं लोगों के साथ खड़ा देखा था, तो पिता ने भाई से घर चलने को कहा था, तो उक्त दोनों आरोपियों ने कहा कि आप लोग चलो हम लोग आ रहे हैं। हमारे भाई का शव लहूलुहान दशा में गांव के किनारे खेत में पड़े होने की सूचना पर मैं मौके पर आया। मेरे भाई की हत्या गोली मारकर उक्त लोगों द्वारा कर दी गयी थी। लगभग डेढ़ साल पहले मेरे भाई ने संजीव को थप्पड़ मार दिया था। इसी का बदला दोनों ने मिलकर लिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व जिला शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश विनय कुमार ने संजीव व सुरेन्द्र को आजीवन कारावास से दंडित किया। सुरेन्द्र को 12 हजार रुपए के अर्थदंड तथा संजीव को 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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