गैंगेस्टर के मामले में दो आरोपी को छ:-छ: वर्ष का कारावास

 दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट ने भूपेंद्र सिंह पुत्र लल्लू सिंह, किशन कुमार पुत्र रामचंद्र निवासीगण मुरान मेरापुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ:-छ: वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया
बीते 24 वर्षों पूर्व थाना मेरापुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय सिंह यादव ने भूपेंद्र सिंह, किशन कुमार के विरुद्ध समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष मुकेश कुमार त्यागी ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने भूपेंद्र, किशन कुमार को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ:-छ: वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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