फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैंगेस्टर के मामले में अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगस्टर एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने अभियुक्त रामऔतार पुत्र धारा सिंह निवासी ग्राम ब्राहिमपुर व राकेश पुत्र उजागर निवासी हीरानखुदा थाना मेरापुर को दोषी करार देते हुए छ: छ: वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
विगत 23 वर्ष पूर्व थाना मेरापुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष मुकेश कुमार त्यागी ने रामऔतार, राकेश के विरुद्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उपरोक्त अपराधी समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करते है। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने अभियुक्त रामऔतार व राकेश को दोषी करार देते हुए छ: छ: वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दो अभियुक्त को छ: छ: वर्ष का कारावास
