चोरी की कार सहित दो गिरफ्तार, तीन पर मुकदमा दर्ज

*एक पिस्टल व आठ जिंदा कारतूस 32 बोर भी बरामद
कमालगंज, समृद्धि न्यूज। चोरी की कार में बाइक की नम्बर प्लेट लगाकर घूम रहे दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में आरोपियों के पास से एक पिस्टल व आठ जिंदा कारतूस ३२ बोर के बरामद हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
उपनिरीक्षक कैलाश बाबू अपने हमराह कांस्टेबिल देवेंद्र सिंह, विजेंदर सिंह, एसओजी प्रभारी अमित गंगवार अपने हमराह पुष्पेंद्र विक्रम सिंह, प्रवीण कुमार रामू यादव, अमर कुमार वर्मा, सचिन कुमार, कपिल कुमार के साथ जहानगंज रोड पर मिर्जा नगला के पास संदिग्ध व्यक्तियों की एवं वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर एक होंडा सिटी कार को रुकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी भगा दिया। जिसे पुलिस कर्मियों ने घेर कर रोक लिया। चालक खिड़की खोलकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान एक ने अपना नाम सुनील कुमार पुत्र स्वर्गीय मनीराम निवासी मोहनपुर दिनारपुर नई बस्ती बताया तथा दूसरे ने अपना नाम अरशद मेराज पुत्र मेराज अहमद निवासी मोहल्ला दाऊद थाना शमशाबाद बताया। तलाशी में सुनील के पास से एक पिस्टल व आठ जिंदा कारतूस 32 बोर के बरामद हुए तथा ३४०० रुपये की नगदी, एक सोने की चैन बरामद हुई। बरामद पिस्टल एवं कारतूसो के संबंध में जब लाइसेंस मांगा गया तो आरोपी ने बताया कि मेरे दूर के चाचा खुमान सिंह निवासी भोलेपुर कि यह पिस्टल है। कार के प्रपत्र दिखाने के कहने पर नहीं दिखा सका। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर एप पर डालकर चेक किया गया तो यह नंबर सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का निकला। बाइक स्वामी मनोज कुमार पुत्र रामनरेश निवासी सेक्टर एम अलीगंज लखनऊ स्थाई पता सरौरा कलान सीतापुर का है। इंजन नंबर से ज्ञात हुआ कार स्वामी गजेंद्र कुमार पुत्र बालिस्टर सिंह निवासी कयामपुर बहेडिया जिला कासगंज है। वाहन स्वामी से उसके मोबाइल नंबर पर बात करने पर गजेंद्र सिंह ने बताया कि मेरी गाड़ी मेरे पास है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उक्त दोनों एक पेट्रोल पम्प पर कार्य करते है। आरोपियों ने गाड़ी करीब डेढ़ वर्ष पूर्व अलीगढ़ से चोरी की खरीदी थी। हम लोगों ने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं गाड़ी पर अंकित चेचिस नंबर में आईएम के स्थान पर ई तथा 4110 के स्थान पर 3848 करवा दिया था। जिससे हम लोग पकड़े ना जाएं। पुलिस ने सुनील एवं अरशद के विरुद्ध धारा 41, 411, 420, 467, 468, 471 एवं 3/25 एवं लाइसेंस धारक खुमान सिंह पुत्र स्वर्गीय मंगूलाल निवासी भोलेपुर थाना फतेहगढ़ के खिलाफ 30ए में मुकदमा दर्ज कर सुनील एवं अशरद को जेल भेजा।

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