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हत्या के प्रयास में दो भाइयों पर दोषसिद्ध

*उधारी के रुपये मांगने पर हुआ था विवाद…..
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
उधारी के रुपये के मांगने पर दो सगे भाइयों ने दुकानदार के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया था। अपर जिला जज प्रथम न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने धारा 307 के मामले संतोष, दिनेश पुत्रगण रक्षपाल निवासी डूंगरपुर मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 24 फरवरी की तिथि नियत की है।
विगत 17 वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम डूंगरपुर निवासी राजवीर ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया कि मेरा भाई अनिल मोहम्मदाबाद चौराहा पर मिठाई की दुकान किये हुए है। मेरे गांव के ही संतोष, दिनेश पुत्रगण रक्षपाल ने 250 रुपये की मिठाई उधार ली थी। कई बार रुपये मांगने पर रुपये नहीं दिए। 1 फरवरी 2006 को मेरा भाई अनिल संतोष, दिनेश से पैसे मांगने के लिए गया, तभी उक्त लोग गाली-गलौज करने लगा। मौके पर भतीजा धीरेंद्र आ गया। उक्त लोगों ने लाठी-डंडों से धीरेंद्र का सर फोड़ दिया और मेरे भाई को गोली मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी, तेज सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज प्रथम विष्णु वैश्य ने सन्तोष, दिनेश को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर 24 फरवरी को सुनवाई हेतु तिथि नियत की है।

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