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हत्या के प्रयास में दो पर दोष सिद्ध, सुनवाई 13 को

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नाजायज असलहों से जान से मारने की नियत से फायरिंग की घटना के मामले अपर जिला जज ईसी एक्ट न्यायधीश राकेश कुमार सिंह गुड्डू पुत्र श्रीराम पंडित निवासी कुबेरपुर थाना मेरापुर, अन्नू पुत्र स्व0 मनी सिंह निवासी ग्राम बिहार मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 13 मार्च की तिथि नियत की गई है।
विगत 7 वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम बिहार निवासी प्रदीप कुमार सिंह ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया कि मैं 2 फरवरी 2012 की शाम को अपने दरवाजे दुकान पर था, तभी गुड्डू पुत्र श्रीराम भद्दी-भद्दी गाली देने लगा। विरोध करने पर मेरे पड़ोसी अन्नू, गुल्लन, विजय कुमारी ने आकर गाली-गलौज किया और इन्हे अपना दुश्मन बताया। गुड्डू, अन्नू ने अपने हाथ में तमंचा लेकर जान से मारने की नियत से गोली चला दी। शोर गुल की आवाज सुनकर राजीव उर्फ पिंटू, संतोष आ गए और पिंटू, संतोष के गोली लग गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अखिलेश कुमार राजपूत, श्रवण कुमार की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज ईसी एक्ट न्यायधीश राकेश कुमार सिंह ने धारा 307 में गुड्डू, अन्नू को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 13 मार्च की तिथि नियत की गई है। साक्ष्य के अभाव में गुल्लन, विजय कुमारी को दोष मुक्त कर दिया।

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