गैर इरादातन हत्या में दो को आजीवन कारावास

तीस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शैली रॉय ने गैर इरादातन हत्या के मामले में भोला उर्फ सुरेन्द्र पुत्र गुबरे उर्फ गोवर्धन, सर्वेश पुत्र रामकिशन निवासीगण ग्राम बझेरा थाना कमालगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास से दंडित किया।
बीते 17 वर्षों पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम बझेरा निवासी वीरेंद्र सिंह पुत्र रामचंद्र ने 3 नवंबर 2008 को सुबह साढ़े आठ बजे भोला से मेरा पहले झगड़ा चल रहा था। उसी रंजिश को लेकर मंै अपनी बकरी व अन्य जानवर को ले जा रहा था कि मुझे घर के पास रोककर गंदी-गंदी गालियां देने लगे। जब मैंने विरोध किया, तो लाठी-डंडों से मारने पीटने लगे। मेरे शोर मचाने पर गांव के बहुत से लोग आ गए। जिन्होंने बचाया तथा मुझे जान से मारने की धमकी दी। मारपीट से मेरे शरीर पर काफी चोटें आयीं। उक्त घटना पर पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर ली। घायल वीरेन्द्र की उपचार के दौरान डॉ0 राममनोहर लोहिया अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, तो मुकदमा में धारा 304 की बढ़ोतरी कर दी गई। पुलिस ने साक्ष्य गवाह के आधार पर गुबरे उर्फ गोवर्धन, भोला उर्फ सुरेन्द्र, सर्वेश के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा विचरण के दौरान गुबरे उर्फ गोवर्धन की मृत्यु हो गई थी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय, संजीव कुमार पाल की पैरवी के आधार न्यायाधीश शैली रॉय ने भोला उर्फ सुरेन्द्र, सर्वेश को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व पंद्रह-पंद्रह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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