गैर इरादातन हत्या के मामले में दो लोगों पर दोष सिद्ध

 सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शैली रॉय ने गैर इरादातन हत्या के मामले में भोला उर्फ सुरेन्द्र पुत्र गुबरे उर्फ गोवर्धन, सर्वेश पुत्र रामकिशन निवासीगण ग्राम बझेरा थाना कमालगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 29 अगस्त की तिथि नियत की गयी है।
बीते 17 वर्षों पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम बझेरा निवासी वीरेंद्र सिंह पुत्र रामचंद्र ने 3 नवंबर 2008 को थाना पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि गांव के भोला से मेरा विवाद चल रहा था। उसी रंजिश को लेकर उपरोक्त लोगों ने अपने घर के सामने उस समय गाली-गलौज किया जब वह सुबह ८ बजे अपने जानवरों को लेकर जा रहा था। जब मैंने गाली-गलौज करने से मना किया, तो लाठी-डंडों से मारने पीटने लगे। मेरे शोर मचाने पर गांव के बहुत से लोग आ गये थे। जिन्होंने बचाया और जान से मारने की धमकी दी। जिससे मेरे शरीर पर काफी चोटें आयी थीं। उक्त घटना में पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर ली थी। घायल वीरेन्द्र की उपचार के दौरान डॉ0 राममनोहर लोहिया अस्पताल में मौत हो गई थी, तो मुकदमा में धारा 304 की बढ़ोतरी कर दी गई। पुलिस ने साक्ष्य गवाह के आधार पर गुबरे उर्फ गोवर्धन, भोला उर्फ सुरेन्द्र, सर्वेश के विरुद्ध न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल दिया। मुदकमा विचारण के दौरान गुबरे उर्फ गोवर्धन की मौत हो गई थी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार पाल की पैरवी के आधार न्यायाधीश शैली रॉय ने भोला उर्फ सुरेन्द्र, सर्वेश को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तिथि नियत की गयी है।

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