गैगेंस्टर के मामले में दो वर्ष का कारावास

पांच हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने शिव सिंह पुत्र नत्थू सिंह निवासी बुढऩामऊ कोतवाली फतेहगढ़ को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
बीते 26 वर्षों पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजवीर सिंह ने श्याम सिंह, रघुवीर, महेश उर्फ पप्पू, शिव सिंह के विरुद्ध समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपराधिक क्रिया कलाप से जनता में भय व्याप्त कर समाजविरोधी कार्य करने का मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी विवेचना कर विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। श्याम सिंह, रघुवीर सिंह, महेश की पत्रावली पृथक कर दी गईं। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने शिव सिंह को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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