राजगढ़ मीरजापुर: राजगढ़ थाना क्षेत्र के बघौड़ा गांव में किसान द्वारा बोई गई गेहूं और अरहर की फसल को अपनी जमीन बताकर पांच बीघे की फसल को ट्रैक्टर कल्टीवेटर और रोटावेटर से नस्त कर दिया। भूक्ति भोगी द्वारा सूचना देने पर पुलिस मौके पर आई और ट्रैक्टर सहित तीन लोगों को पड़कर थाने ले गई और तीनों को शांति भंग में चालान कर दिया।
उधर पुलिस को दिए पत्रक में भुक्त भोगी लीलावती देवी पत्नी बालकृष्ण ने कहा कि रविवार की दोपहर 1:00 बजे में गुलाब सिंह पुत्र अज्ञात धीरेंद्र व रविंद्र पुत्र गुलाब सिंह तीन ट्रैक्टर लेकर आए और मेरी गेहूं और अरहर की फसल को जोत कर नष्ट कर दिए मना करने पर यह लोग गाली गलौज देने लगे तथा जान से मारने की धमकी देने लगे। जिसकी सूचना हमने थाना अध्यक्ष राजगढ़ को दिया मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ट्रैक्टर सहित जोतने वालों को थाने पर ले आए।
जिस पर जोतने वाले धीरेंद्र व रवींद्र ने कहा कि आज से 8 साल पहले हमने लीलावती की सास सरस्वती देवी से 36 लाख 9990 रुपए में उनकी जमीन रजिस्ट्री कराई है। जिसकी कॉपी हमारे पास है उसी के आधार पर हम इसको अपनी जमीन मानकर जोत रहे थे।
वही लीलावती ने कहा कि इन लोगों ने 8 साल पहले मेरी सास को गुलाब सिंह एवं अन्य लोग वृद्धा पेंशन बनवाने के नाम पर जब हम सब लोग घर पर नहीं थे तो हमारी सास को जबरदस्ती उठा कर ले गए और उनसे वृद्धा पेंशन के नाम पर पूरा खेत रजिस्ट्री करा लिया इतना नहीं पूरा खेत रजिस्ट्री करा कर उसके नाम से खाता खुलवाकर 36 लख रुपए जमा कराकर बैंक में उसे लाक करवा दिया और उस पैसे को निकालने पर रोक लगा दी। इस संबंध में थाना अध्यक्ष महेंद्र पटेल ने बताया कि खड़ी फसल जोतने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
यदि जमीन रजिस्ट्री कराया तो पैसे पर रोक क्यों लगाया
रजिस्ट्री कर्ता सरस्वती देवी की बहू लीलावती देवी ने कहा कि यदि हमारी सांस स्वर्गीय सरस्वती देवी ने गुलाब सिंह को अपनी जमीन रजिस्ट्री किया और उसके बदले में उन्होंने 36 लाख रुपए दिए और वह पैसे बैंक में जमा हुए तो गुलाब सिंह ने उस पैसे को निकालने पर बैंक से रोक क्यों लगाया। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें फर्जी वाणा किया गया है। लीलावती देवी ने कहा कि पैसा गुलाब सिंह ने हम लोगों को पैसा नहीं दिया है।इसलिए अपना पैसा स्वयं बैंक से निकाल कर ले ले। और सारी जमीन वापस कर दें लेकिन गुलाब सिंह का कहना है कि 10 साल का ब्याज सहित पैसा लेंगे तब जाकर जमीन को छोड़ेंगे मामला काफी पेचीदा है।क्योंकि रजिस्ट्री करता सरस्वती देवी अब नहीं है। कौन बयान देगा कि उन्होंने रजिस्ट्री किया है या नहीं पैसा लिया है या नहीं।
कोर्ट का आदेश है कि कोई खड़ी फसल नष्ट न किया जाए
कागजात के आधार पर जमीन गुलाब सिंह की है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन कोर्ट भी कहता है कि यदि किसी ने कोई फसल बोई है तो उसे नष्ट न किया जाए बल्कि जब फसल कट जाए तो उसे अपने कब्जे में लिया जाए यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह एक अपराध है और ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।