फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। लूट का फर्जी मुकदमा लिखवाने के मामले में अपर जिला जज एन्टी डकैती न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह ने धारा 182 के तहत अनीता वर्मा पत्नी स्व0 राजेन्द्र कुमार निवासी नितगंजा कोतवाली फर्रुखाबाद को दोषी देते हुए एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अनीता वर्मा ने 3 वर्ष पूर्व सीआरपीसी 156(3) के तहत याचीका दायर की थी। जिसमें दर्शाया था कि पति के मिलने वाले रहीश पुत्र कलीम को जरूत पडऩे पर 50 हजार रुपये उधार दिए थे। काफी समय बीत जाने के बाद रहीश ने रुपये वापस नहीं किये। कई बार रुपये वापस करने को कहा तो वह टालमटोल करता रहा। कुछ समय बाद मंै रहीश के घर रुपये मांगने के लिए गयी तो रहीश ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट की और सोने की चैन तोड़ ली। न्यायलाय के आदेश पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार व मोबाइल के सीडीआर के आधार पर न्यायलाय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की और अनीता के विरुद्ध धारा 182 के तहत कार्यवाही की। जिसमें न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह दोषी करार देते हुए एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
लूट का फर्जी मुकदमा लिखाने वाली महिला को सजा
