पाक्सो एक्ट के मामले में युवक पर दोष सिद्ध

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने मल्लू पुत्र सुनील निवासी हरिहरपुर राजेपुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 5 अक्टूबर की तिथि नियत की गयी है।
बीते लगभग 4 माह पूर्व थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम निवासी युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 28 जून 2023 को मेरे पड़ोस में लडक़ी की बारात आई हुई थी। मेरी पुत्र 6 वर्षीय बारात देखने गयी हुई थी, तभी बारिश होने लगी। मेरे मोहल्ले के बच्चे घर पर आ गए थे, लेकिन मेरी पुत्री रात 10 बजे तक घर पर नहीं आयी, तो मुझे चिन्ता हुई। मैं अपनी पुत्री को ढंूढने लगा, तो करीब 11 बजे मंदिर के पास रोड पर मुझे आती हुई मिली। जिसके कपड़े पानी व मिट्टी से सने थे। मंैने अपनी पुत्री को घर ले जाकर पूछा, तो उसने बताया कि एक व्यक्ति मुझे कंधे पर रखकर ले गया था और मेरे साथ गलत काम किया। मैंने अपने मोबाइल से कुछ लोगों की फोटो दिखाई। जिसमें से मल्लू को पहचान लिया। तहरीर के आधार पर थाना पुलिस ने 29 जून को मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने 10 अगस्त को चार्ज बनाया। चार्ज के लगभग 52 दिनों में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर विशेष पाक्सो न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने मल्लू को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 5 अक्टूबर की तिथि नियत है।

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