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अपहरण के मामले में युवक को तीन वर्ष का कारावास

दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अपहरण के मामले में गोपाल सक्सेना पुत्र दीपू निवासी कांशीराम कॉलोनी हैवतपुर गढिय़ा मऊदरवाजा को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया
बीते 3 वर्षो पूर्व थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया की मेरी पुत्री 23 अगस्त 2021 को गोपाल बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया था। तलाश किया गया तो गोपाल के आवास में ताला लगा हुआ था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार माननीय न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अपहरण के मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास से दण्डित किया। साक्ष्य के अभाव से पाक्सो एक्ट में दोष मुक्त कर दिया गया।

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