अपहरण व दुष्कर्म के मामले में युवक को दस वर्ष का कारावास

एक लाख रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
अर्थदंड की कुल धनराशि का आधा पीडि़ता को दिया जायेगा
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अतुल पुत्र रामबाबू निवासी प्रतिपालपुर हरपालपुर हरदोई को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार बीते 9 वर्षो पूर्व शहर कोतवाली क्षेत्र की निवासी युवती ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरी 16 वर्षीय पुत्री अर्चना उर्फ विटोली निवासी बड़ागॉव हरपालपुर, घनश्याम पुत्र गप्पू शादी का झांसा देकर मेरी लडक़ी को बहला फुसलाकर ले गए। उस समय मैं घर पर नहीं थी। उक्त लोगों का घर आना जाना था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य के आधार अर्चना व अतुल के विरुद्ध न्यायालाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अतुल को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साक्ष्य के अभाव से अर्चना उर्फ विटोली को दोष मुक्त किया गया।

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