फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेन्द्र सिंह ने दलित उत्पीडऩ व मरपीट के मामले में मुख्तयार अली पुत्र ताहिर अली निवासी गऊटोला कायमगंज को दोषी करार दिया।
विगत 16 वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज निवासी होरीलाल जाटव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरे खेत की मेड़ तोड़ दी थी। जब मेरी पत्नी गंगा देवी ने विरोध किया तो आरोपी ने भद्दी-भद्दी गालियां दी। विरोध करने पर लाठी-डंडों से मारपीट का घायल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने मुख्तयार को एक वर्ष की परिवीक्षा से दण्डित किया।
दलित उत्पीडऩ व मारपीट में युवक को सजा
