तीस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने छेड़छाड़ व पाक्सो के मामले में अंशुल पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी मतापुर मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर चार वर्ष का कारावास व तीस हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते सात वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के निवासी युवती ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरी 9 वर्षीय किशोरी आम के बाग में बच्चों के साथ खेल रही थी। वहीं मौके पर अंशुल आया और मेरी पुत्री को मोबाइल में फिल्म दिखाने लगा और कपड़े उतारने लगा। पुत्री के चिल्लाने में अन्य लोग आ गये। जिस पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अंशुल को दोषी करार देते हुये चार वर्ष का कारावास व तीस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी
