21 खाद्य कारोबारियों पर 7.90 लाख का जुर्माना

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अधोमानक, मिथ्याछाप, असुरक्षित खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले तथा बिना पंजीकरण के खाद्य पदार्थ करने वाले 21 कारोबारियों पर एडीएम न्याय निर्णायक अधिकारी सुभाष चन्द्र प्रजापति ने 7.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सहायक आयुक्त खाद्य अभिहीत अधिकारी सय्यद शाहनवाज हैदर आबिदी के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षाधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में अभियान चलाया गया था। टीम द्वारा 30 सितम्बर 2022 को कायमगंज के क्षेत्र पुल गालिब पुलिया स्थित आमोद कुमार पुत्र सुरेश चन्द्र के उर्बिल किराना स्टोर से पैक मखाना का नमूना लिया था, जो जांच में अधोमानक व मिथ्याछाप निकला। न्यायालय ने 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 17 सितम्बर 2022 को गढिय़ा ढिलावल स्थित राजपाल पुत्र श्रीकृष्ण के दुर्गा इंटर प्राइजेज से बेसन व रिफाइन्ड पॉम आयल का नमूना संग्रह किया गया था। जो जांच में अधोमानक निकला। न्यायालय ने 1.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 18 अक्टूबर को टीम ने कमालगंज सीएचसी स्थित जिलाजीत पुत्र नेकराम के प्रतिष्ठान से खोया का नमूना संग्रह किया गया था। जांच के दौरान खोया अधोमानक निकला। न्यायालय ने 35 हजार का जुर्माना लगाया। 3  अक्टूबर 2022 को कोतवाली फतेहगढ़ के सेन्ट्रल जेल चौराहा निकट अजीत पुत्र सोवरन सिंह के प्रतिष्ठान से मिश्रित दूध का नमूना लिया गया, जो जांच में अधोमानक निकला। न्यायालय ने 45 हजार रुपया का जुर्माना लगाया गया। 13 मार्च 2022 को बहोरिकपुर स्थित दलेल सिंह पुत्र जयराम सिंह के प्रतिष्ठान से रंगीन कचरी का नमूना लिया गया। जांच में अधोमानक पाये जाने पर न्यायालय ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 14 अगस्त 2023 को शमशाबाद हनुमान मंदिर बाजार कलां स्थित अनिल कुमार पुत्र स्व0 बालकृष्ण के खाद्य प्रतिष्ठान से एक्सपाइरी डेट निकल जाने पर भी सामान बेचते पाये जाने पर न्यायालय ने 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 8 अगस्त 2022 को टीम ने मदारवाड़ी चौराहा स्थित धर्मेन्द्र कनौजिया पुत्र किशनस्वरुप के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना लिया गया, जो जांच में अधोमानक निकला। न्यायालय ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। 19 मई 2022 को पांचाल घाट चौराहा स्थित प्रमोद सिंह पुत्र शेर सिंह के यहां से भैंस दूध का नमूना लिया। जांच के दौरान दूध अधोमानक निकला। न्यायालय ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 20 अक्टूबर 2022 को पक्का पुल किराना बाजार स्थित कमल हसन पुत्र अली हसन के प्रतिष्ठान से पेड़ा का नमूना लिया। जांच में पेड़ा बाह्म पदार्थ युक्त पाये जाने पर न्यायालय ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 7 अगस्त 2023 को मोहल्ल डबग्रान स्थित हासिम पुत्र नाजिम बिना खाद्य पंजीकरण के मीट बेंचते मिले थे। न्यायालय ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 21 दिसम्बर 2023 को कमालगंज मैन रोड स्थित नयाब कुरैशी पुत्र शाहबुद्दीन कुरैशी बिना खाद्य पंजीकरण के मीट बेंचते मिले थे। न्यायालय ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 21 दिसम्बर 2023 को कमालगंज मछली मार्केट स्थित नवाब कुरैशी पुत्र नौसे कुरैशी बिना खाद्य पंजीकरण के मीट बेंचते मिले थे। न्यायालय ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 21 दिसम्बर 2023 को कमालगंज मंसूरी ऑयल मिल मैन रोड स्थित सुरेन्द्र चक पुत्र बाबूराम चक बिना खाद्य पंजीकरण के मीट बेंचते मिले थे। न्यायालय ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 20 दिसम्बर 2023 को मोहम्मदाबाद सब्जी मण्डी संकिसा रोड स्थित आदिल पुत्र उस्मान बिना खाद्य पंजीकरण के मीट बेंचते मिले थे। न्यायालय ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 20 दिसम्बर 2023 को जहानगंज अड्डा स्थित दीपक कुमार पुत्र चन्द्रपाल बिना खाद्य पंजीकरण के मीट बेंचते मिले थे। न्यायालय ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 20 दिसम्बर 2023 को जहानगंज कोठी बाजार स्थित प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 रामचन्द्र बिना खाद्य पंजीकरण के मीट बेंचते मिले थे। न्यायालय ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 15 मार्च 2022 को बढ़पुर स्थित रविन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 अनोखेलाल गुप्ता के प्रतिष्ठान से खोया का नमूना संग्रह किया गया। जो जांच में अधोमानक निकला। न्यायालय ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 13 अक्टूबर 2022 को फतेहगढ़ बेवर रोड बिजाधरपुर स्थित देवेन्द्र कुमार सक्सेना पुत्र रामचन्द्र के प्रतिष्ठान से पनीर का नमूना लिया, जो जांच में अधोमानक निकला। न्यायालय ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 20 दिसम्बर 2023 को जहानगंज स्थित मनोज पुत्र रामचन्द्र बिना खाद्य पंजीकरण के मीट बेंचते मिले थे। न्यायालय ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 27 दिसम्बर 2019 को थाना कादरीगेट स्थित अमित कुमार पुत्र मूलचन्द्र राठौर के प्रतिष्ठान से एक ब्रांड का नमूना लिया, जो जांच में मिथ्याछाप निकला। न्यायालय ने 2 लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय में पैरवी खाद्य सुरक्षाधिकारी आशीष कुमार वर्मा व डा0 शैलेन्द्र रावत ने की।

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