निर्वाचन आयोग के निर्देशों का मुद्रक प्रिंटिंग प्रेस स्वामी करें पालन: डीएम

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कलेक्टे्रट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। निर्वाचन सम्बधी पम्पलेट, पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन के संबंध में अधिनियम १५१ की धारा १२७(क) के प्रावधानों एवं आयोग के निर्देशों को लेकर बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सभी प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों से अपील की कि निर्वाचन संबंधित मुद्रित सामिग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते, मोबाइल नम्बर का स्पष्ट रुप से उल्लेख करना होगा। मुद्रित सामग्री होने के तीन दिनों के अंदर सामग्री की तीन प्रतियों के साथ प्रकाशक के घोषणा परिशिष्ट का एवं मुद्रित सामग्री वसूल की गई। धनराशि के संबंध में उनके परिशिष्ट (ख) की सूचना के साथ वरिष्ठ कोषाधिकारी व व्यय अनुवीक्षण को उपलब्ध कराना होगा। उनके द्वारा कोई ऐसी सामग्री मुद्रित नहीं की जायेगी जो किसी धर्म, जाति, समुदाय, भाषा या विरोधी के चरित्र के हनन के बारे में हो। प्रिंटिंग प्रेस स्वामी आयोग के पोस्टर, पम्पलेटों के मुद्रण के संबंध में आयोग के निर्देशों का जो उल्लंघन करेगा उसे ६ महीने का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों के साथ दण्ड दिया जायेगा। जनपद के सभी प्रेस स्वामी कड़ाई से निर्देशों का अनुपाल करें।

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