बाल विवाह रोकने के लिए छात्राओं को किया गया जागरुक

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली द्वारा प्राप्त आदेश एवं जिलाधिकारी डा0 वीके सिंह के निर्देशन में जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल चन्द्र के नेतृत्व में बुधवार को सिटी गल्र्स इंटर कालेज में बाल विवाह विरोधी जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बाल संरक्षण अधिकारी सचिन सिंह ने समस्त छात्र-छात्राओं को बाल विवाह संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि १८ वर्ष से कम आयु में बालिका का विवाह व २१ वर्ष की कम आयु में पुरुष का विवाह नहीं होना चाहिए। बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम २००६ की धारा ९ एवं १० के अन्तर्गत एक लाख रुपये जुर्माना व दो साल की सजा हो सकती है। बाल विवाह के कारण एवं उसके दुष्परिणामों के बारे में छात्राओं को जागरुक किया गया। बाल विवाह की जानकारी होने पर १०९८ या महिला हेल्पलाइन १८१ पर व ११२ इमरजेंसी पर सूचना अवश्य दें। प्रधानाचार्य ऐस्तर रोज दयाल ने बालिकाओं से कहा कि आप स्वयं भी ऐसी कोई परिस्थिति न उत्पन्न करें। जिससे आपके माता-पिता का आपका विवाह जल्दी करने के लिए विवश होने पड़े। सभी छात्रायें अपने माता-पिता का ध्यान रखें। इस अवसर पर अखिलेश कुमार, रुबी सिंह, ज्योति शर्मा, रुचि दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे।

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