यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

समृद्धि न्यूज। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी दी है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें जातिविहीन समाज की ओर बढऩा चाहिए। इसी के साथ पीठ ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि नियमों की भाषा में स्पष्टता नहीं है, इसलिए इसकी जांच की जरूरत है, ताकि नियमों की भाषा सुधारी जाए, ताकि दुरुपयोग न किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रेगुलेशन को फिर से बनाने को कहा, तब तक 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे, अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। यूजीसी के नये नियम के खिलाफ पूरे देश में बवाल मचा हुआण् गुरुवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने छात्रों के बीच भेदभाव के खिलाफ यूजीसी इक्विटी रूल्स के नए रेगुलेशंस पर एक यूजीसी पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नए नियम अस्पष्ट हैं। कोर्ट के कहा कि नए यूजीसी नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

 

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