अयोध्या, समृद्धि न्यूज। अयोध्या के चर्चित भदरसा गैंगरेप मामले में पॉक्सो प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषी नौकर राजू खान को 20 साल की जेल की सजा व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं सपा नेता मोईद खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। हालांकि गैंगेस्टर एक्ट वाले मामले में अभी वह जेल में रहेंगे। पीडि़ता के परिजनों ने 29 जुलाई 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था, 30 जुलाई 2024 को पुलिस ने मोईद खान और राजू खान को गिरफ्तार किया था। मामला संवेदनशील होने से राजनीतिक बवाल मचा गया था, योगी सरकार ने मोईद खान की बेकरी सील की, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। पॉक्सो एक्ट, गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। पीडि़ता के परिजनों ने थाना पूराकलंदर में मामला दर्ज कराया था। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद दोनों का डीएनए टेस्ट हुआ था, मोईद खान व राजू खान का डीएनए टेस्ट कराया गया था। मोईद खान का डीएनए टेस् नेगेटिव पाया गया था, नौकर राजू खान का डीएनए टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। नाबालिक बालिका के गर्भवती होने के बाद मामले का खुलासा हुआ था, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोईद खान के बेकरी और शॉपिंग कंपलेक्स पर बुलडोजर चलाया था। पॉक्सो प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषी नौकर राजू खान को 20 साल की जेल की सजा व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
