मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर में सडक़ सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक

परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाओं के लिए किया गया प्रेरित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। ऑफिसर क्लब फतेहगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा भी विधिक सहायता हेतु स्टाल लगाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत तथा यातायात प्रभारी सत्येन्द्र कुमार ने शिविर में आने वाले लोगों को परिवहन विभाग एवं विशेषकर चालान से संबंधित जागरूकता प्रदान की। एआरटीओ प्रवर्तन ने अपनी स्टॉल में वर्तमान में लागू प्रशमन शुल्क की दरों का चार्ट लगाया हुआ था। जिसके अनुसार बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने का दंड शुल्क रू 1000, वैध बीमा के बिना वाहन चलाने का दंड शुल्क प्रथम अपराध में रु 2000 तथा द्वितीय अपराध में रु 4000, वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर दंड शुल्क रुपया 10000, बिना फिटनेस के वाहन चलाने पर प्रथम अपराध पर रुपया 5000 तथा द्वितीय अपराध पर रुपये 10000 आदि की जानकारी दी तथा सभी को सडक़ सुरक्षा के नियमों से संबंधित पंपलेट वितरित किए गए, ताकि वह चालान से बच सकें। इसके अतिरिक्त चालान होने की दशा में चालान के ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया भी समझाई। सुभाष राजपूत ने बताया कि 21 जनवरी से चालान के निपटारे की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। वाहन स्वामी 45 दिनों के भीतर चालान को स्वीकार कर भुगतान कर सकता है, या वह आपत्ति व्यक्त कर सकता है। यदि वाहन स्वामी द्वारा 45 दिन के भीतर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है, तो उसे 30 दिन में चालान का भुगतान अवश्य करना होगा। आपत्ति प्राप्त होने पर उसका निस्तारण संबंधित अधिकारी द्वारा 30 दिन में किया जाएगा। निस्तारण नहीं होने पर चालान स्वत: समाप्त माना जाएगा। आपत्ति निस्तारण के उपरांत 30 दिन के अंदर चालान को जमा किया जाना अनिवार्य होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो वाहन को सीज किया जा सकता है। यदि वाहन स्वामी किसी चालान को कोर्ट में चुनौती देना चाहता है तो वह चालान के आधा भुगतान करने के उपरांत ही दे सकता है। नए नियम में यह भी प्रावधान है कि एक वर्ष में 5 या अधिक उल्लंघन करने की स्थिति में वाहन चालक के लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा तथा उस वाहन के अधिकतर कार्य नहीं किए जाएंगे तथा वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। शिविर के स्टॉल में परिवहन विभाग तथा यातायात विभाग द्वारा चालान के उपकरणों जैसे डेसिबल मीटर ई चालान टैब, नशे की हालत में वाहन चलाने वालों की चेकिंग के लिए ब्रेथ एनालाइजर, हेलमेट आदि का प्रदर्शन भी किया गया।

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