दुर्घटना होने पर निरस्त होंगे डी0एल0
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
एआरटीओ ने बताया कि जनवरी माह में जनपद में 42 सडक़ दुर्घटनाओं में 26 व्यक्तियों की मृत्यृ हुई है, जबकि माह जनवरी 2025 में जनपद में 24 सडक़ दुर्घटनाओं में 17 व्यक्तियों की मृत्यृ हुई थी। माह जनवरी 2026 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मृतकों की संख्या स्थिर रही है, राज्य मार्ग पर मृतकों की संख्या में कमी आई है। मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग तथा अन्य मार्गों पर वृद्धि हुई है। जनपद की सीमान्तर्गत कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। डीएम ने सडक़ दुर्घटनाओं में वृद्धि एवं मृत्यु दर के दृष्टिगत मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-19 के अन्तर्गत चालन अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण की कार्यवाही के निर्देश पुलिस व परिवहन विभाग को दिये गये। वाहन अधिनियम 1988 की धारा-19 के अन्तर्गत आभ्यासिक अपराधी या आभ्यासिक शराबी, संज्ञेय अपराध करने में मोटर वाहन का उपयोग, जनता को न्यूसेन्स या खतरा कारित करने की सम्भावना आदि के आधार पर चालन अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है। धारा-19 का उद्देश्य स्पष्टत: जनहित एवं सडक़ सुरक्षा की रक्षा करना है। जनपद में प्रत्येक माह एक या एक से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु वाली घटित प्रत्येक दुर्घटना की सूचना प्राथमिकी, चालन अनुज्ञप्ति की संख्या आदि विवरण पुलिस विभाग के माध्यम से लाईसेन्सिंग प्राधिकारी/एआरटीओ (प्रशासन) को प्रेषित जायेगी।
जनपद में 102 श्रेणी की 21, 108 श्रेणी की 22, नेशनल मेडिकल मोबाइल यूनिट की 2 तथा ए0एल0एस0 की 5 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं। दुर्घटनाओं के मामलों में प्राय: 108 श्रेणी की एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाता है। ए0एल0एस0 श्रेणी की एम्बुलेंस का प्रयोग जिला अस्पताल से गम्भीर मरीजों को उच्च केन्द्रों पर ले जाने के लिए किया जाता हैं। जनपद में 48 एम्बुलेन्स की सूचना प्राप्त है। सडक़ दुर्घटना पीडि़तों का नकदी रहित उपचार स्कीम 5 मई 2025 को अधिसूचित की गयी है, जिसके अन्तर्गत मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं के पीडि़तों के लिये दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों के लिये प्रति पीडि़त 1.5 लाख रूपये तक के उपचार का प्रावधान किया गया है। बैठक में अधिशासी अभियन्ता (प्रा0ख0), लो0नि0वि0 मुरलीधर, अधिशासी अभियन्ता (नि0ख0), लो0नि0वि0 अशोक कुमार, अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय बृजभान सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत, एसीएमओ डा0 सर्वेश कुमार यादव, डीएसओ सुरेन्द्र यादव, एआरएम राजेश कुमार तथा अन्य समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
जिला सडक़ सुरक्षा समिति की डीएम ने ली बैठक
