पॉक्सो एक्ट का दोषसिद्ध आरोपी कचहरी परिसर से फरार

न्यायाधीश ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एसपी को लिखा पत्र
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पास्को एक्ट का अभियुक्त कचहरी परिसर से दोषसिद्ध होने से पहले ही फरार हो गया। जानकारी होने पर अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पास्को अधिनियम) ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश करने के लिए पत्र लिखा है।
जानकारी के अनुसार जनपद शाहजहांपुर के थाना कलान के एक ग्राम निवासी पीडि़त ने दर्ज कराये मुकदमे में दर्शाया था कि लगभग 3 वर्ष से ग्राम बाबा नगला थाना मऊदरवाजा में किराये के मकान में रहकर अपने परिवार का मेहनत मजदूरी कर गुजर बसर कर रहा था। 13 अपै्रल 2017 को मेरे साथ मजदूरी कर रहा मोहित पुत्र शम्भू निवासी ग्राम जिरौली जनपद शाहजहाँपुर मेरी १३ वर्षीय पुत्री को अपने साथ बहला फुसला कर भगा ले गया है। मेरी पुत्री को भगाने कोल्ड में मेरे साथ काम कर रहे सियाराम पुत्र मैकू निवासी कलान थाना कलान जनपद शाहजहांपुर, मुन्ना निवासी रौली थाना जलालाबाद जनपद शहजहांपुर तथा श्रीराम निवासी कसियापुर थाना शमशाबाद का पूरा हाथ है तथा मेरी पुत्री के बारे में पूरी जानकारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। अभियुक्त मोहित धारा 363,366,376 तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट के मामले में मंगलवार को दोषसिद्ध होना था। निर्णय होने से पहले ही वह फरार हो गया। पास्को एक्ट में जब दोषी करार दिया तो पता चला वह फरार है। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पास्को अधिनियम) ने पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त को अतिशीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाये।

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