पाक्सो एक्ट के मामले में एक पर दोषसिद्ध, सजा पर सुनवाई 23 अगस्त

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नबालिग किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त सूरज पुत्र श्रीपाल निवासी कांशीराम कालोनी को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 23 अगस्त की तिथि निहित है।विगत 5 वर्ष थाना मऊदरवाजा क्षेत्र की युवती ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि मेरी 14 वर्षीय पुत्री को सूरज पुत्र श्रीपाल ने रात 10 बजे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पुत्री ने घर आकर घटना की जानकारी दी। आरोपी ने जानमाल की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश ने सूरज को पाक्सो के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि निहित है।

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