न्यायालय के आदेश का पालन न कराने पर मोहम्मदाबाद कोतवाल से मांगा स्पष्टीकरण
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। लूट के आरोपी की जमानत लेने वाले जामिनदारों से वूसली करने के विशेष न्यायाधीश द0प्र0क्षे0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश दिया है।१६ अक्टूबर २०१८ को मोहम्मदाबाद पुलिस ने विकास उर्फ करु पुत्र कृपाल उर्फ मुली, शेर सिंह पुत्र नंदराम निवासीगण ब्रह्मपुरी थाना मेरापुर को लूट के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों के पास से सोने-चांदी के आभूषण व नगदी बरामद हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। जिसके बाद जमीदारों ने दोनों की जमानत ले ली थी। जिसके बाद से दोनों न्यायालय में अनुपस्थित चल रहे थे। दोनों के विरुद्ध न्यायालय से वारंट जारी हो गया था। २१ सितम्बर २०२३ को दोनों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। अभियुक्तगणों की ओर से जमानत पत्र दायर किया गया। जिसमें दर्शाया कि रोजी रोटी के लिए पंजाब में एक भट्ठे पर गये थे। लॉकडाउन लग जाने पर अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं हो सका। विशेष न्यायाधीश द0प्र0क्षे0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने जमानत स्वीकार करते हुए ढाई-ढाई लाख रुपये निजी बंध पत्र जमानत पर रिहा कर दिया। वहीं न्यायाधीश ने दिये आदेश में कहा कि अभियुक्तगण पूर्व जामिनदारों के विरुद्ध वसूली वारंट जारी करने का आदेश किया था। आदेशिकायें संबंधित थाने को प्रेषित भी की थी। परन्तु उन आदेशिकाओं का तामीला न्यायालय को वापस नहीं प्रेषित किया गया। संबंधित थानाध्यक्ष को भी इस संबंध में तीन दिन के अंदर स्थिति स्पष्ट करने हेतु नोटिस जारी किया जाये। जामिनदारों के विरुद्ध वसूली के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली के लिए अगली तिथि ११ अक्टूबर की नियत की गई।
