पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी व पुत्र को न्यायालय ने प्रमाण पत्र सहित किया तलब

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन 2019 के मामले में अभियुक्त अतहर फारुखी उर्फ मोहम्मद अतर व पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी लुईस खुर्शीद को धारा 409, 467, 468, 471, 120बी में अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई तथा अभियुक्तों को आदेशित किया गया है कि वह विवेचना में सहयोग करेंगे। उच्च न्यायालय द्वारा 17 मार्च 2020 को अंतरिम स्थगन आदेश लिस्टिंग की। अग्रिम तिथि प्रभावित करने के आदेश पारित किया गया है। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 26 जुलाई 2021 को आदेश पारित करते हुए अभियुक्तगणों को निर्देशित किया गया कि वह उच्च न्यायालय में लंबित जमानत प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारण के संबंध में नियत तिथि पर शपथ पत्र के माध्यम से स्थिति से न्यायालय को अवगत कराये। जिसके अनुपालन में शपथीगण मोहम्मद अथर व लुईस खुर्शीद द्वारा शपथ पत्र 16 अगस्त 2021 को दाखिल करते प्रार्थना पत्र के माध्यम से उच्च न्यायालय में लंबित क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन का स्टेटस दाखिल किया गया। जिसमें आदेश 17 मार्च 2020 को ऑर्डर के लिए लिस्टेड किया गया, किंतु अभियुक्तगणों द्वारा आज तक जमानत प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारण के संबंध में स्थिति से न्यायालय को अवगत नहीं कराया गया। न्यायालय ने अभियुक्तगणों को नियत तिथि १२ दिसम्बर को स्थगन आदेश के प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होने का आदेश दिया है।

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