अदालत के आदेश का पालन न कराने पर एसएचओ पर लटकी तलवार

गवाहों पर जुर्माने की कार्यवाही अमल में न लाने का मामला
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। न्यायालय द्वारा गवाहों पर लगाये गये जुर्माने के संदर्भ में कार्यवाही न किये जाने पर अदालत ने अपर पुलिस अधीक्षक को एसएचओ पर आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दिया है।
अपर सत्र न्यायाधीश डा0 अनिल कुमार सिंह द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-४ ने नूरुल निशा व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। आरोपी नूरुल निशा सुनवाई के दौरान उपस्थित रही। आरोपी मोहम्मद जकी अहमद व मोहम्मद दिलशाद ने छूट के लिए आवेदन दायर किया था। केवल आज के लिए अनुमति दी गई थी। गवाह आईओ एसके भारद्वाज और परवेज अहमद अंसारी के खिलाफ बीडब्लू जारी किया गया था, लेकिन न तो गवाह उपस्थित हुए और न ही संबंधित पीएस द्वारा कोई निष्पादन रिपोर्ट भेजी गई। जो बहुत ही आपत्तिजनक है क्योंकि फाइल वर्ष 2009 की बहुत पुरानी है और इसे उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार तय किया जाना है। यह वर्ष 2024-25 की कार्य योजना की फाइल है। गवाह आईओ एसके भारद्वाज और परवेज अहमद अंसारी के खिलाफ 10 हजार रुपये के जुर्माना के निष्पादन के संबंध में इस न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए संबंधित एसएचओ से स्पष्टीकरण मांगा गया। नोडल अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वह गवाह एसके भारद्वाज एवं परवेज अहमद अंसारी के विरुद्ध 10 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित करायें और २१ अक्टूबर को गवाह एसके भारद्वाज, परवेज अहमद अंसारी के साक्ष्य हेतु फाइल प्रस्तुत करें। इस आदेश की प्रति संबंधित एसएचओ और नोडल अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुपालन के लिए भेजी जाये।

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