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 हत्या के मामले में आजीवन कारावास, पचास हजार रुपए के अर्थदंड

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज़। दलित युवक की हत्या के मामले में अपर जिला जज विशेष एससी एसटी न्यायाधीश अभिनितिम उपाध्याय ने राम प्रताप उर्फ गुड्डन पुत्र किशनपाल निवासी बकावली थाना सिढपुरा कासगंज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

विगत 13 वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम गुलबाजनगर निवासी महेंद्र सिंह पुत्र सोहनलाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरा पुत्र प्रदीप जाटव दत्तू नगला में अपने बच्चों के साथ लगभग चार वर्षों से किराए पर रहता था कस्बे के एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह में शामिल होकर रात 11 बजे अपने जीप चालक गुड्डन निवासी बकावली थाना सिढपुरा कासगंज जो कि 3 4 वर्षों से चालक था। गुड्डन प्रदीप को छोड़कर चला गया रात करीब एक बजे अपने साथ तीन व्यक्ति लेकर मेरे पुत्र के घर आया जिसमें से एक का नाम अंशुल पंडित निवासी रूटोल उक्त सभी लोगों ने मेरे पुत्र प्रदीप को आवाज लगाकर दरवाजा खोलने को कहा मेरे पुत्र ने चालक गुड्डन के आवाज को सुनकर अपनी पत्नी से दरवाजा खोलने को कहा आंगन में बल्ब लगा था, जैसे ही गेट की कुंडी खोली सामने अंशुल आ गया और कहा कि आज तू कैसे बचेगा और जान से मारने की नीयत से मेरे बेटे पर तमंचा से गोली चला दी जो उसके छाती में लगी। मेरा पुत्र जमीन पर गिर पड़ा, पुत्रवधु ने शोर मचाया तो गुड्डन ने तीनों साथी अवैध तमंचा लेकर स्टेशन की तरफ भाग गए। बहु ने उसके बाद मेरे फोन पर मुझे व छोटे पुत्र प्रमोद कुमार को बताई उक्त घटना बहु ने बताई तत्काल को अपने पुत्र को गाड़ी में बैठकर सीएचसी कायमगंज ले गए हालत गंभीर होने पर फर्रुखाबाद के लिए रिफर कर दिया। उसके लोहिया से कानपुर के लिए भेज दिया रास्ते में मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर अंशुल पंडित का नाम पृथक कर दिया और चालक गुड्डन के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अनुज कटियार की कुशल पैरवी के आधार न्यायाधीश अभिनितिम उपाध्याय ने चालक रामप्रताप उर्फ गुड्डन को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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