फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगस्टर एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने उमेश पुत्र बाबूराम निवासी अद्दूपुर थाना शमशाबाद को गैंगेस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि नियत की गयी है।
बीते लगभग 27 वर्षों पूर्व थाना नवाबगंज पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं जनता में भय व्याप्त कर समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत फूल सिंह, उमेश के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचनक ने न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने उमेश को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 11अगस्त की तिथि नियत की गयी है। मुकदमा विचारण के दौरान फूल सिंह की मृत्यु हो गई थी।
गैंगेस्टर के आरोपी पर दोष सिद्ध, सजा पर सुनवाई 11 अगस्त को
