समृद्धि न्यूज। गुजरात के बिटकॉइन घोटाले के मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक नलिन कोटडिया, अमरेली के पूर्व एसपी जगदीश पटेल, पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर अनंत पटेल सहित 14 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। राज्य की राजनीतिक और पुलिस व्यवस्था को हिला देने वाले इस घोटाले में सूरत के बिल्डर शैलेश भट्ट का अपहरण, 200 बिटकॉइन की जब्ती और 32 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग शामिल थी।
वर्ष 2018 का मामले में गुजरात सत्र न्यायालय ने तीन महीने तक चली अंतिम बहस के बाद फैसला सुनाया है। मामले की जांच के दौरान सरकार की ओर से 172 गवाहों से पूछताछ की गई। इस मामले में मुख्य आरोपियों में भाजपा के पूर्व विधायक नलिन कोटडिया, तत्कालीन अमरेली जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश पटेल और तत्कालीन अमरेली एलसीबी पीआई अनंत पटेल शामिल हैं। इसके अलावा वकील केतन पटेल समेत अन्य लोगों को दोषी ठहराया गया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, तत्कालीन एसपी जगदीश पटेल के नेतृत्व में अमरेली के पुलिस अधिकारियों ने राजनीतिक हस्तियों और बिचौलियों के साथ मिलकर भट्ट का गांधीनगर से अपहरण कर लिया। उन्हें एक फार्महाउस में बंधक बनाकर रखा गया। राज्य की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल ने कहा, यह महज घोटाला नहीं था, यह राजनीति, पुलिस और भ्रष्टाचार का गठजोड़ था। जांच के दौरान तत्कालीन अमरेली एसपी जगदीश पटेल और इंस्पेक्टर अनंत पटेल की भी संलिप्तता सामने आई थी, सभी सबूतों के आधार पर अदालत ने इन 14 लोगों को दोषी ठहराया है। इस मामले की सुनवाई लंबी चली और कई गवाहों से पूछताछ की गई। शैलेश भट्ट के वकील राजेश रूपारेलिया ने सरकार के मामले का समर्थन नहीं किया।
गुजरात बिटकॉइन घोटाले में पूर्व विधायक सहित 14 आरोपियों को आजीवन कारावास
