झूठी गवाही देने के मामले में गवाहों के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अभिनीतम उपाध्याय ने हत्या के मामले में जगदीश अलवर पुत्र रामभरोसे निवासी मोहद्दीपुर राजेपुर को दोष मुक्त कर दिया।
बीते 21 वर्षों पूर्व थाना राजेपुर के ग्राम कड़क्का निवासी यूसुफ खान पुत्र बहार अली ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी चार वर्षीय पुत्री मेहरुन्निसा 17 अक्टूबर 2004 को दोपहर लगभग तीन बजे अपने बाबा बहार अली के साथ बाजार करने गई थी। इसी दौरान वह बाजार से कहीं गुम हो गयी थी। घटना के संबंध में पुलिस को तहरीर दी गयी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया था। विवेचक ने विवेचना कर जगदीश, अलवर के विरुद्ध न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने जगदीश, अलवर को दोष मुक्त कर दिया और उनके पीबी रद्द कर दिये और जमानत बांड मुक्त कर दिए गए। अभियोजन के गवाह फरीद, नसुरुद्वीन, समीर के विरुद्ध धारा-344 की कार्यवाही की गई है।
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