किशोर के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी पर दोष सिद्ध

सजा के बिंदु पर 22 जनवरी की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी अनुज पुत्र भईयालाल राजपूत निवासी ग्राम सूदन मेरापुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तिथि नियत है।
बीते नौ वर्षों पूर्व थाना मेरापुर के एक ग्राम निवासी युवती ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरे आठ वर्षीय पुत्र को बुखार आ रहा था। 18 जुलाई 2017 को पुत्र को नहला रही थी। उसके अंडरवियर में रक्त लगा हुआ था। उससे छने पर बताया कि मैं शाम को प्राइमरी स्कूल पर खेल रहा था। अनुज ने मुझे सडक़ के किनारे झाडिय़ों में ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस को तहरीर दी। थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। साक्ष्य गवाह के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, भानु प्रकाश मिश्र की कुशल पैरवी के आधार न्यायाधीश ने अनुज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तिथि नियत है।

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