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गैंगेस्टर के मामले में आरोपी को छ: वर्ष का कारावास

 दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष गैंगेस्टर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने देवेंद्र उर्फ भल्लू पुत्र रामप्रकाश यादव निवासी रोहिल्ला मोहम्दाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ: वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी केे अनुसार बीते 21 वर्षों पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद के तत्कालीन प्रभारी एस0एन0 मिश्रा ने देवेंद्र उर्फ भल्लू पुत्र रामप्रकाश निवासी रोहिल्ला मोहम्मदाबाद के विरुद्ध संगठित गिरोह बनाकर गैंग के सदस्यों के द्वारा जनता में भय एवं आतंक व्याप्त करके अवैध तरीके से धन अर्जित करने के मामले में धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने देवेंद्र उर्फ भल्लू को दोषी करार देते हुए छ: वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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