गैंगेस्टर के मामले में आरोपी को छ: वर्ष का कारावास

दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने चक्रपाल पुत्र रामविलास, रघुवीर पुत्र लटूरी सिंह निवासीगण अहिवरन नगला थाना कंपिल को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ: वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
बीते 23 वर्षों पूर्व थाना कंपिल के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने सूरजपाल, चक्रपाल, रघुवीर के विरुद्ध समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी विवेचना कर विवेचक ने माननीय न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने चक्रपाल, रघुवीर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ: वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मुकदमा विचारण के दौरान सूरजपाल की मृत्यु हो गई थी।

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