फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। रुपये के लेनदेन को लेकर विमलेश कुमार दुबे पुत्र धर्मेंद्र निवासी कुईया बूट मऊदरवाजा निवासी ने असलम मंसूरी पुत्र आलम शेर मंसूरी निवासी रखा फतेहगढ़ के विरुद्ध न्यायलाय में परिवाद अपने अधिवक्त के माध्यम प्रस्तुत किया। जिसमें बताया कि मैं मुर्गी के बच्चों व मुर्गीदाना का व्यापार करता था। परिवादी ने अभियुक्त को दस लाख रुपये का मुर्गीदाना और बच्चे दिए थे। उक्त अभियुक्त को पोल्ट्री फार्म में नुकसान हुआ और कहा कि आप के वापस कर देंगे और उसके बाद टाल मटोल करता रहा। कुछ समय बाद 25 हज़ार रुपये नगद दे दिए। शेष रुपये 9,75000 बचे उसके दो चेक मुझे दे दिए, जो मैंने अपने बैंक खाते में लगाये तो बैंक के द्वारा बताया की यह चैक बंद है। बचाव पक्ष की दलील व वादी पक्ष की दलील सुनने के बाद अपर सिविल जज सीडी ज्ञानेंद्र कुमार प्रथम ने असमल मंसूरी को 138 एन आई एक्ट के तहत 6 माह का साधारण कारावास और नौ लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
एनआई एक्ट के तहत आरोपी को सजा
