30 मई से 10 जून तक नि:शुल्क वितरित किया जायेगा समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों राशन

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। खाद्यायुक्त के आदेश के अनुपालन में जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जून के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण 30 मई से 10 जून के मध्य उचित दर विके्रताओं द्वारा निम्न दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

जिला पूर्ति अधिकारी सुरेन्द्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि……

  • अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूं एवं 21 किग्रा0 चावल) प्रति कार्ड का नि:शुल्क वितरण किया जायेगा।
  • पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 05 किग्रा0 खाद्यान्न (02 किग्रा0 गेहूं एवं 03 किग्रा0 चायल) प्रति यूनिट का नि:शुल्क वितरण किया जायेगा।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के योजनान्तर्गत ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा। जनपद में ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉश मशीनों से आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जायेगा।
  • खाद्यान्न के नि:शुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विके्रता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत खाद्यान्न के वितरण की अन्तिम तिथि 10 जून को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
  • जनपद के समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षकों को इस निर्देश के साथ कि वह वितरण के दौरान अपने कार्यक्षेत्र में भ्रमणशील रहकर प्रत्येक देशा में पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करायेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *