फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गबन के मामले में अपर जिला जज ईसी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अपील खारिज कर सजा को बरकार रखा।विगत 41 वर्ष पूर्व अकबरपुर छिबरामऊ के उपडाकघर में वीरेंद्र कुमार दुबे पुत्र दिव्य स्वरूप निवासी अकबर तैनात थे। जिनको गेदन लाल ने अपने खाते में क्रमश: 1450, 500 जमा किये। जिसमे वीरेंद्र दुबे ने पासबुक में मोहर लगाकर जमा कर दिए और डाकघर के हिसाब में जमा नहीं किये। गबन कर अपने निजी काम रुपये का उपयोग किया। गबन के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी निधि यादव ने वीरेंद्र को दोषी करार देते 3 वर्ष का कारवास व 2 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया था। उक्त मामले ईसी एक्ट न्यायालय में अपील दायर की। साक्ष्य गवाह के आधार न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह अपील निरस्त कर सजा बरकरार रखा।
