हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले में तीन को आजीवन कारावास
26 वर्ष पूर्व घटी थी घटना, कलान था फर्रुखाबाद मेंफर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या व घटना की साजिश रचकर साक्ष्य मिटाने के मामले में अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने अभियुक्त बुद्धपाल पुत्र गोकरननाथ, रामसनेही पुत्र बाबूराम, रामरहीश पुत्र मुंशी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व २५ हजार रुपये के अर्थदंड…
