समृद्धि न्यूज। यूपी में अब एक ही दुकान से पान मसाला और तंबाकू की एक साथ बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यूपी में अब न ही एक दुकान में पान मसाला और तंबाकू बेचा जा सकेगा और ना ही एक फैक्टरी परिसर में इन दोनों का निर्माण या पैकेजिंग की जा सकेगी। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा आयुक्त अनीता सिंह ने सभी मंडलायुक्तों और डीएम को जानकारी भेजी है। प्रतिबंध एक जून से लागू होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू और निकोटिन को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। एक जून से यह प्रतिबंध प्रभावी होने के बाद दुकानदार पान मसाला और तंबाकू के पाउच एक साथ नहीं बेच सकेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमें छापेमारी कर कार्रवाई करेंगी। इस समय प्रदेश के सभी शहरों में तकरीबन हर गली-नुक्कड़ व चौराहे पर पान मसाला व उसके साथ तंबाकू के पाउच की बिक्री हो रही है।
आज से पान मसाला और तम्बाकू की संयुक्त बिक्री पर रोक
