विवाहिता व उसके परिजनों के साथ मारपीट के मामले में 11 पर मुकदमा दर्ज

मोहम्मदाबाद, समृद्धि न्यूज। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता व उसके परिजनों के साथ मारपीट के मामले में तहरीर के आधार पर पति सहित 11 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किाय गया है।
थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम फतेहउल्लहपुर निवासी ललई सिंह की पुत्री रुचि ने अपने पति सहित ससुराल पक्ष के 11 लोगों के खिलाफ अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक उत्पीडऩ तथा मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में मायके पक्ष के चार लोगों के घायल होने की भी पुष्टि हुई है। पीजिड़ता रुचि की शादी 22 नवंबर 2024 को हिंदू रीतिरिवाज से ग्राम फतेहउल्लहपुर निवासी सुधांशु पुत्र जुरान सिंह के साथ हुई थी। पीडि़ता के परिजनों द्वारा शादी में करीब 10 लाख रुपये खर्च कर मोटरसाइकिल, फ्रिज, कूलर, वाशिंग मशीन, सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, एलसीडी टीवी, फर्नीचर, बर्तन सहित गृहस्थी का समस्त सामान दिया गया था। इसके अलावा रुकाई में 50 हजार रुपये, लगुन में 3 लाख रुपये नकद तथा सोने-चांदी के आभूषण भी दिए गए थे। पीडि़ता के अनुसार कुछ समय बाद पति व ससुराल पक्ष के लोग जमीन खरीदने के लिए 5 लाख रुपये नकद मायके से लाने का दबाव बनाने लगे। असमर्थता जताने पर पति सुधांशु, ससुर जुरान सिंह, सास शकुंतला देवी, जेठ मोनू उर्फ पीयूष, सौरभ, विशाल, ननद शिवानी पत्नी अंकित एवं स्वीटी द्वारा उसे लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडि़ता किया जाने लगा। 6 दिसंबर 2025 को दहेज की मांग को लेकर पीडि़ता के साथ मारपीट की गई। इसके बाद 8 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 9 बजे पति सुधांशु, ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य ननदोई अंकित पुत्र सुरेंद्र तथा बुआ सास ममता पत्नी सुरेंद्र और सुरेंद्र निवासी रसीदपुर थाना मऊदरवाजा द्वारा पीडि़ता के साथ गाली-गलौज व मारपीट कर उसका स्त्रीधन छीन लिया गया और उसे केवल पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल दिया गया। जब पीडि़ता के मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे, तो पीडि़ता घर से लगभग 100 मीटर दूर रोती हुई मिली। विरोध करने पर आरोप है कि पति सुधांशु ने डंडे से आयुष पुत्र अनिल कुमार के सिर पर हमला कर दिया। जिससे उसका सिर फट गया। इसके बाद अन्य आरोपियों ने लाठी-डंडों व सरिया से पीडि़ता के माता-पिता के साथ भी मारपीट की। मारपीट में आयुष पुत्र अनिल कुमार, पीडि़ता के पिता, माता, पीडि़ता स्वयं घायल हो गये। ग्रामीणों के एकत्र होने पर पीडि़ता व उसके परिजनों की जान बच सकी। पीडि़ता द्वारा 112 नंबर पर सूचना दी गई, लेकिन आरोप है कि आरोपियों ने रास्ता घेरकर थाने नहीं जाने दिया। बाद में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया। पीडि़ता ने यह भी आरोप लगाया है कि अभियुक्तगण लगातार समझौते का दबाव बना रहे हैं और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। जिससे उसका परिवार भयभीत है। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना का कार्य उप निरीक्षक अखिलेश कुमार द्वारा किया जा रहा है।

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