पाक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को 3 वर्ष का कारवास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पास्को एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने लियाकत पुत्र खुर्शीद को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष का कारवास व 10 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।विगत 8 वर्ष पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर…
