घर में घुसकर मारपीट कर धोखाधड़ी करने वाले दंपति को सजा
तीन वर्ष की परिवीक्षा व बीस-बीस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। प्लाट का सौदा करके रुपए हड़पने तथा घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने जागेश्वर पुत्र अशर्फीलाल, मिथलेश पत्नी जागेश्वर अम्बेडकर नगर कालोनी भोलेपुर को दोषी करार देते तीन…
