मारपीट व घर में आग लगाने के मामले में अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। रंजिशन घर में घुसकर मारपीट करने व छप्पर में आग लगाने तथा जानमाल की धमकी देने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेराज अहमद ने अभियुक्त सुधीर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया। नीरज पाठक निवासी सिविल लाइन मडैया कोतवाली फतेहगढ़…
