किशोर का अपहरण व हत्या में आजीवन कारावास, 90000 जुर्माना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायालय ई0सी0 एक्ट न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह प्रथम ने छ: वर्षीय किशोर का अपहरण कर हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले में सर्वेश पुत्र जौहरी निवासी गढिय़ा ढिलावल को दोषी कर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 90000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बीते…
