पाक्सो एक्ट में युवक को दस वर्ष का कारावास
9 वर्ष बाद पीडि़त को मिला न्याय फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त सिंटू यादव पुत्र स्व0 रामशरण निवासी बिराहिमपुर कोतवाली कायमगंज को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।…
