पत्नी को गोली मारने वाले पति को सात वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जानलेवा हमले के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह प्रथम ने अभियुक्त अर्जुन कुमार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व 95 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड में से 80 हजार रुपये पीडि़ता को दिया जायेगा। वर्ष 2018 में…
